कोट्टायम (केरल)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रभारी अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि केरल में लड़कियों के कथित ‘‘जबरन धर्मांतरण’’ का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने 24 साल की महिला हदिया से मिलने के बाद यह बयान दिया। हदिया की एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी विवादों के घेरे में है। रेखा ने कोट्टायम जिले के वाइकोम में हदिया से उसके घर पर मुलाकात की। इससे एक सप्ताह पहले उच्चतम न्यायालय ने उसके पिता को उसे 27 नवंबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था। रेखा ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं अखिला-हदिया से मिली हूं। एनसीडब्ल्यू उसके हालचाल को लेकर चिंतित है। उसका स्वास्थ्य अच्छा है और उसे पीटा नहीं गया है, वह खाना खा रही है और मुस्करा भी रही है। वह खुश है।’’
केरल की विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं की उन शिकायतों के मद्देनजर यह बैठक हुई जिसमे कहा गया था कि हदिया को घर तक ही सीमित करके महिला के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद 24 वर्षीय महिला अपने अभिभावकों की अभिरक्षा में है। अदालत ने शफीन जहान के साथ उसके निकाह को रद्द कर दिया था। हदिया के पिता ने कहा था कि शफीन एक कट्टर सोच का व्यक्ति है।यहां वेइकोम में उसके परिवार के घर में हदिया से मुलाकात करने के बाद शर्मा ने कहा कि महिला का स्वास्थ्य और सुरक्षा ठीक है। अपने मोबाइल फोन पर महिला की तस्वीर मीडिया को दिखाते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘वहां तीन पुलिसकर्मी हैं। वे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और उसे कोई खतरा नहीं है।’’
उन्होंने दावा किया कि महिला अपने अभिभावकों के घर पर किसी तरह के ‘‘अत्याचार’’ का सामना नहीं कर रही है।शर्मा ने कहा, ‘‘महिला ने कहा कि वह अदालत जाने की इच्छुक है। वह 27 नवम्बर का इंतजार कर रही है। ‘मैं ठीक हूं। मैं अदालत में बात करूंगी।’ उसने यह सब कहा।’’ राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वह ‘‘इस तरह की कई महिलाओं’’ से मिलेंगी जिनका केरल में ‘‘जबरदस्ती’’ धर्म परिवर्तन किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं ‘‘लव जिहाद’’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। मैं जबरन धर्म परिवर्तन का इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं सुबह आयीं थी जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। केरल के अन्य हिस्सों में भी मैं कुछ और महिलाओं से मिल रही हूं। इसके बाद मैं इस पर एक रिपोर्ट तैयार करूंगी।’
’ मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने 30 अक्तूबर को हदिया को 27 नवम्बर को पेश करने के लिए कहा था।कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के एक कथित सदस्य जहान ने 20 सितम्बर को उच्चतम न्यायालय का रूख करते हुए उसके 16 अगस्त के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया था जिसमें विवादित धर्म परिवर्तन मामले और उसकी हिन्दू महिला के साथ शादी की जांच के निर्देश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दिये थे।