दिल्ली परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीएनजी टैक्सियों के परमिट की वैधता को 15 साल तक बढाने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी।
दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988, सीएवीआर-1989 और डीएमवीआर-1993 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने वाली टैक्सियों पर ये नियम लागू होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी चालकों के साथ खड़ी रही है। इस कदम से सभी टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी। अब वे 15 वर्षों तक अपने सीएनजी वाहन को चला सकेंगे।