अब सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी होगी वैधानिक चेतावनी

नई दिल्ली, प्रीत तिवारी। खाद्य सुरक्षा और एल्कोहल की मात्रा को लेकर अगले कुछ सप्ताह में नए नियम लागू किए जा सकते हैं। एक ओर केंद्र सरकार शराब और बीयर में एल्कोहल की मात्रा को सीमित करने जा रही है। वहीं, हर राज्य में खाद्य सुरक्षा जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी बनाने वाली हैं। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों से प्रोजेक्ट्स भी मांगे हैं।

बताया जा रहा है कि नियंत्रण के बाद 50 फीसदी से ज्यादा एल्कोहल मिलने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ दोषी को जेल तक हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इन मानकों को तय किया है।

सूत्र बताते हैं कि नामचीन कंपनियों की शराब में एल्कोहल 50 फीसदी से कम होता है। लेकिन कई विदेशी और देशी शराब में अभी भी 60 से 70 फीसदी तक एलकोहल मिल रहा है। एफएसएसएआई के सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि पहली बार एल्कोहल की मात्रा सीमित करने जा रहे हैं।

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