विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी

देहरादून: सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी की है। विधायकों के वेतन में तीन गुना व भत्तों में दो से छह गुना वृद्धि की गई है। विधायक का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है। वहीं मंत्री का वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन 54 हजार से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये किया गया है।

सदन में सरकार द्वारा पेश उत्तराखंड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। इसमें मंत्रियों व विधायकों के वेतन-भत्तों में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक विधायकों का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है।

विधायकों का निर्वाचन भत्ता 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। उनके फोन का बिल तीन हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये, विधानसभा आने के लिए प्रतिदिन मिलने वाला भत्ता दो हजार से तीन हजार किया गया है। मेडिकल दो हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है।

विधायकों को भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये और वाहन खरीद के लिए 15 लाख का ऋण दिया जाएगा। इनकी ब्याज की दरें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समान रहेंगी। इसके अलावा इनकी प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में अब 20 हजार के स्थान पर 40 हजार रुपये जमा होंगे। पांच वर्ष बाद इन्हें दो लाख रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।

इनके अन्य भत्ते 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किए गए हैं। इस प्रकार विधायकों को अब प्रतिमाह तकरीबन 2.75 लाख रुपये मिलेंगे। अब तक उन्हें हर महीने वेतन-भत्तों के रूप में 1.57 लाख रुपये मिलते हैं।

मंत्रियों के वेतन भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार किया गया है।

मंत्री के रूप में मिलने वाले उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्ते 42 हजार से बढ़ाकर 84 हजार, 36 हजार रुपये से बढ़ाकर 72 हजार और 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किए गए हैं। चिकित्सा व ऋण आदि की सुविधाएं सामान्य विधायकों के समान ही होंगी।

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