नई टिहरी: राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसले में तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल महिलाओं के साथ ही किन्नरों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लिया है। उन्हें पंडित दीनदयाल सामाजिक सहायता सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने पंडित दीन दयाल सामाजिक सहायता सुरक्षा कोष में 50 लाख का फंड बनाकर तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर श्रेणी को सुरक्षा प्रदान कर एक फीसद की दर से एक लाख का सहकारिता ऋण देने का निर्णय लिया है। इस कोष का संचालन जिला स्तर पर बनी कमेटी करेगी।
इसमें मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न महकमों में वैयक्ति सहायकों के लिए अब एकीकृत नियमावली को मंजूरी दी है। इसके लिए उत्तराखंड राज्यधीन सेवाओं के अंतर्गत वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदों की पदोन्नति और अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती की नियमावलियों को स्वीकृत दी गई है। मंत्रिमंडल ने रुद्रप्रयाग के जगदगुरु माधवाश्रम धमार्थ चिकित्सालय को राजकीय संचालन में लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
अन्य फैसले में भारतीय चिकित्सा परिषद में सात पदों के बजाए 15 पदों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में बोटिंग कर झील महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया।
बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, वित्त एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, वन मंत्री हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य शामिल रहे। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत शामिल नहीं हुए।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
-पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना में तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल महिला के साथ अब किन्नरों को भी लाभ, एक फीसद ब्याज दर पर एक लाख का ऋण
-रुद्रप्रयाग में स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय को अब सरकार करेगी संचालित -मेंथा प्रजाति के लिए मंडी शुल्क माफ करने को मंजूरी
-एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण गणना 1.5 फीसद से अधिक होने पर दो पद मानने को स्वीकृति
-उत्तराखंड राज्य अधीन वैयक्तिक सहायक पदोन्नति नियमावली पर मुहर
-अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती वैयक्तिक सेवा नियमावली को मंजूरी
-भारतीय चिकित्सा परिषद के उत्तराखंड में सात पदों को बढ़ाकर 15 किए जाने का निर्णय