दुष्कर्म पीड़िता को 25 लाख मुआवजा और हर माह 11 हजार ताउम्र सहायता मुहैया कराने के आदेश

नैनीताल: हार्इकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को दुष्कर्म पीड़िता खटीमा की शिक्षिका को 25 लाख मुआवजा देने और हर माह 11 हजार ताउम्र सहायता मुहैया कराने के आदेश पारित किए हैं।

अधिवक्ता शिवानी गंगवार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दिसंबर 2016 में खटीमा में शिक्षिका के साथ सामूूहिक दुष्कर्म किया गया था। अभी तक इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में पीड़िता की काउंसलिंग, मुआवजा देने व मेडिकल जांच की मांग की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए अहम फैसला दिया।

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