वनकर्मी को कुचलने के मामले में अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

रामनगर, नैनीताल: ड्यूटी पर मौजूद वनकर्मी को कुचलने के मामले में अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।उधमसिंह नगर थाना बाजपुर ग्राम केलानवारी निवासी खुशाल सिंह के अनुसार, उसका भाई पहलवान सिंह तराई पश्चिमी वन प्रभाग में वॉचर के पद पर तैनात था। बाजपुर के ग्राम गोबरा नंबर 8 निवासी जसवीर सिंह उर्फ जसवंत सिंह, दर्शन सिंह, सरजीत सिंह अपने साथी राज सिंह के साथ ज्वालावन में अवैध खनन करते थे। पहलवान सिंह ने कई बार उन्हें अवैध खनन से रोका था।

25 मार्च 2017 की शाम छह बजे पहलवान सिंह दो वन कर्मियों के साथ ज्वालावन में ड्यूटी पर था। इस बीच दर्शन सिंह, राज सिंह, जसवीर व सरजीत अवैध खनन से भरी ट्रैक्‍टर-ट्रॉली लेकर उधर से गुजरे। पहलवान ने उन्हें रोका तो राज व दर्शन सिंह ने मारपीट शुरू कर दी।

जसवीर सिंह ने उसके भाई पर ट्रैक्‍टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपित जसवीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र सौंपे गए। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की कोर्ट ने दोष सिद्घ होने पर आरोपित जसवीर सिंह उर्फ जसवंत सिंह को पांच साल की सजा सुनाई।

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