पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास

बैतूल । मध्य प्रदेश के बैतूल में अपनी पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार निगम ने आरोपित पत्नी को आजीवन कारावास के अलावा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से डीपीओ एमआर खान ने पैरवी की, वहीं वरिष्ठ एडीपीओ ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं यशपाल सिंह यादव ने पैरवी में सहयोग किया। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया कि 30 नवंबर 2017 को शाहपुर थाना क्षेत्र के सालीमेट निवासी देवीप्रसाद बैरासी की मृत्यु हो गई थी। उसके गले में रस्सी के निशान दिखाई दे रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में पाया गया कि मृतक की पत्नी सुंदो बाई (45) ने ही घटना के दिन रस्सी से गला घोंटकर अपने पति की हत्या की है। आरोपिता ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। इसके मद्देनजर आरोपिता को यह सजा सुनाई गई।

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