नौ साल पहले गिरफ्तार नशा तस्कर को चार साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये की मिली सजा

देहरादून: नौ साल पहले स्मैक के साथ गिरफ्तार नशा तस्कर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने चार साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्त ने अदालत को बताया कि पटेलनगर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक भाष्कर लाल शाह 20 मार्च 2009 की शाम हमराहियों के साथ आइएसबीटी पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइपास की ओर से आ रही बाइक को रोकने का प्रयास किया गया तो सवार युवक बाइक मोड़कर भागने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया।

युवक की पहचान राकेश उर्फ मुनीश पुत्र राम प्रसाद निवासी जीवनी मार्ग रविदास बस्ती निकट रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से स्मैक बरामद हुई। उसने बताया कि वह बरेली से स्मैक लाकर देहरादून में बेचता था। अभियोजन पक्ष ने राकेश को कड़ी सजा दिए जाने की पैरवी की।

वहीं बचाव पक्ष ने 2009 से मामले की सुनवाई चलने और परिवार का इकलौता कमाऊ होने की बात कहकर कम सजा देने को कहा। मगर अदालत ने कहा कि राकेश का अपराध गंभीर है, इसलिए सजा में रियायत नहीं दी जा सकती है।

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