नैनीताल : उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम दो मतदाता सूची में होने से प्रत्यावेदन निरस्त करने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अब जिपं अध्यक्ष एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर करेंगी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र से नाम काटकर बड़कोट नगर पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोडऩे के उनके प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे दर्ज है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कोर्ट को बताया कि उत्तरकाशी के पुरोला के जिला पंचायत सदस्य दीपक बिजल्वाण ने शिकायत की थी कि जिपं अध्यक्ष का नाम देहरादून की मतदाता सूची में भी है। नियमानुसार एक से अधिक मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता। इस आधार पर प्रत्यावेदन निरस्त किया गया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिपं अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी। अब जिपं अध्यक्ष एकलपीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर करेंगी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। कोर्ट के फैसले से जिपं अध्यक्ष का नगर पंचायत बड़कोट चेयरमैन पद पर उम्मीदवारी पर ग्रहण लग गया है।