छेड़छाड़ और मां से मारपीट के आरोपित को तीन साल की सजा

बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने पोक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि से पीड़िता और उसकी मां को दो-दो हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश पारित किए गए हैं।दरअसल, घटना नौ जून 2017 की है। जब एक नेपाली मजदूर की 13 साल की बेटी को अणां गांव निवासी प्रमोद सिंह रावत पुत्र कुंदन सिंह रावत ने टीट बाजार के समीप हाथ पकड़ कर बजरी के टीले के तरफ खींच लिया। जिसपर पीड़ित नाबालिग चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर उसकी मां ने अभियुक्त से उसे छुड़ाने की कोशिश की। गुस्साए अभियुक्त ने उसकी मां से मारपीट की और वहां से भाग गया। दस जून 2017 को पीड़िता की मां ने बैजनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसके बाद एसआइ बसंत पंत ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आविद हसन और विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने सात गवाह अदालत में परीक्षित कराए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *