राज्य सरकार ने लॉकडाउन-पांच के अनलॉक-1 में उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और होम स्टे खोलने के आदेश कर दिए हैं। लेकिन कंटेनमेंट जोन और दून के नगर निगम क्षेत्र में अगले आदेश तक ये नहीं खुलेंगे। रविवार देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश किए। केंद्र सरकार ने आठ जून से सभी प्रांतों को होटल, ढाबे, मॉल, धार्मिक स्थल खोलने का अधिकार दे दिया था। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को छोड़कर अन्य सेवाओं को खोलने के आदेश कर दिए हैं। होटल छोड़कर अन्य सभी फिलहाल शाम सात बजे तक ही खुल सकेंगे। होटल व होम स्टे संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना के लिहाज से संवेदनशील शहरों से कोई बुकिंग नहीं लेंगे। अलबत्ता, इससे इतर के शहरों से आने वाले यात्रियों को कम से कम सात दिन तक ठहरा सकेंगे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो होटल मैनेजमेंट को जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देगी। होटलों व होम स्टे में रहने वालों से इस बात का लिखित पत्र लेना होगा कि वे इस दौरान किसी भी पर्यटन स्थल पर नहीं घूमेंगे। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मॉल में 50% दुकानें खुलेंगी
रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहां आने वाले हर ग्राहक का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। शॉपिंग मॉल में 50% दुकानें ही खोली जाएंगी। मॉल संचालकों को जिला प्रशासन को शपथ पत्र देना होगा कि वे कोविड-19 को रोकने को क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मॉल में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आएंगे, इस पर जिला प्रशासन के आदेश अंतिम होंगे।