कोरोनाकाल में उत्तराखंड में आने वाले लोगों को छूट दी गई है। अब अन्य प्रदेशों से राज्य में अब एक दिन में अधिकतम 2 हजार लोग आ सकेंगे। अभी तक यह संख्या 1500 थी। बाहर से आने वाले लोगों का राज्य की सीमा पर रेंडम जांच होगी। हालांकि इन दो हजार लोगों में छूट की श्रेणी वाले लोग शामिल नहीं होंगे। बाहर से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होगा। डीएम को इसके अलावा 50 अन्य लोगों को परमिट देने का अधिकार होगा।
गाइडलाइन के अनुसार राज्य में 15 अगस्त पर राज्य, जिला, तहसील, पालिका और पंचायत स्तर पर आयोजन किये जा सकेंगे। इन आयोजनों में कोरोना वॉरियर को बुलाकर सम्मानित किया जा सकेगा। हालांकि इन आयोजनों में कोरोना मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। खासकर सोशल डिस्टेंसिनग और मास्क आदि का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर्स का विवरण रखना अनिवार्य
- वॉक, जॉगिंग के लिए पार्क खुलेंगे लेकिन अन्य गतिविधियां नही होंगी।
- 33 कोविड हाई लोड सिटी से आने वालों को सात दिन संस्थागत क्वारन्टीन जबकि सात दिन होम क्वारन्टीन रहना होगा। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत बिजनेस, कर्मचारियो व कई अन्य श्रेणी के लोगों को पूर्व की ही भांति छूट रहेगी।