बलात्कार-हत्या कांड में तीन दोषियों को मौत की सजा

अहमदनगर। महाराष्ट्र के कोपर्डी गांव में वर्ष 2016 में 15 वर्षीय एक बच्ची के साथ बर्बरता से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी तीन लोगों को एक सत्र अदालत ने आज मौत की सजा सुनायी। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने इस मामले में जितेन्द्र बाबुलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को मौत की सजा सुनायी।

न्यायाधीश ने 18 नवंबर को इन तीनों को बलात्कार, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया था। घटना को लेकर मराठा समुदाय ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने पूरे प्रदेश में विरोध मार्च निकाले थे। मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई, 2016 को मिला था। उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्ची की हत्या करने से पहले उसके पूरे शरीर पर घाव दिए थे और उसके हाथ-पैर तोड़ दिये थे। अहमदनगर पुलिस ने इस संबंध में सात अक्तूबर को मामला दर्ज किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *