चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का शरीर अनिश्चितकाल तक संरक्षित रखा जा सकता है। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि संस्थान ने जिस तरह से महाराज के शरीर को संरक्षित रखा हैए वह आदर्श स्थिति है। उनके शरीर को अनिश्चितकाल के लिए संरक्षित किया जा सकता है। कोर्ट ने संस्थान की दलीलें पूरी होने के बाद अन्य पक्षों को सुनने के लिए 7 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है।