देहरादून। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए सरकार शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों का नियम लागू कर सकती है। दो बच्चों से अधिक होने पर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हालांकि इसके लिए कट ऑफ समय सीमा तय होगी।
निर्धारित वर्ष के बाद जिस प्रत्याशी के दो से अधिक बच्चे होंगे, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जा रही है। सूत्रों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं रहेगी। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार किया है, जिस पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के दो अधिक बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति के साथ शैक्षणिक योग्यता के नियम कई राज्यों में हैं। उत्तराखंड भी आगामी माह से प्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए यह व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग ने चुनाव में प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता और दो बच्चों की सीमा से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इसपर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। पंचायती राज सचिव डी. सैंथिल पांडियन ने इसकी पुष्टि की है।